जबलपुर। मध्यप्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में समानांतर आरक्षण श्रेणियों के लिए अलग से कटऑफ जारी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अलग कटऑफ लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में कटऑफ केवल वर्टिकल श्रेणियों यानी सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए ही लागू होगी। वहीं भूतपूर्व सैनिक, महिला और पुलिस आरक्षक जैसी समानांतर श्रेणियों के लिए अलग कटऑफ जारी नहीं की जाएगी।
क्या था पूरा मामला
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि पुलिस आरक्षकों के लिए 15 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत समानांतर आरक्षण का प्रावधान है। इसलिए इन वर्गों के लिए अलग कटऑफ घोषित की जानी चाहिए।
हालांकि कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और राज्य सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को भर्ती नियमों में किए गए संशोधन को सही ठहराया।
भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा
इस फैसले के बाद SI भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया अब पुराने नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अलग कटऑफ नहीं होने के कारण मुख्य परीक्षा और अगले चरण के लिए कम उम्मीदवारों का चयन हो सकता है।
अप्रैल में हुई थी सुनवाई
यह मामला अप्रैल 2026 में सुनवाई के लिए लगा था। हाई कोर्ट ने 22 मई को अपना आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि समानांतर आरक्षण श्रेणियों के लिए अलग कटऑफ लागू नहीं होगी।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट
- SI भर्ती 2025 में अलग कटऑफ नहीं होगी
- केवल मुख्य श्रेणियों के आधार पर मेरिट बनेगी
- महिला, भूतपूर्व सैनिक और पुलिस आरक्षक को अलग कटऑफ का लाभ नहीं मिलेगा
- भर्ती प्रक्रिया अब तय नियमों के अनुसार जारी रहेगी